नागरिकता एक व्यक्ति की एक विशेष राज्य के प्रति अनुयायीता होती है। व्यक्ति इस राज्य के प्रति वफ़ादार होता है और राज्य द्वारा उसे कुछ विशेष सुविधा प्राप्त करने का अधिकार और सुरक्षा प्राप्त होती है। आमतौर पर कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक राष्ट्र का क़ानूनी नागरिक होता है, जिनसे उसे सुरक्षा और विशेषाधिकार प्राप्त होता है।नागरिक को अपने समस्त हितों की सुरक्षा के लिए अपने सरकार के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। 'एलियंस' एक देश के नागरिकों के दूसरे देश में रहने की स्थिति को निर्धारित करता है। जिस अनुकूल देश में वे रहते हैं, वहां की राजनीतिक संधियाँ और अन्य कानून उ...
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