रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) रियल एस्टेट क्षेत्रों और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित और प्रशासित करता है। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रस्तावना के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी।रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण खरीदारों के हित में काम करता है और उन्हें बाजार में मौजूद अनुचित प्रथाओं से बचाता है। रेरा कानून बिल्डरों और उनके एजेंटों के खरीदारी के इरादे को पंजीकृत करके उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है और बिल्डर से परियोजना के विकास की समय पर रिपोर्ट मांगता है। यह क़ानून खर...
और पढ़ें